: विधायक अभय सिंह को 3 साल की सजा, बरी भी किए गए
बमबम यादव
Fri, Dec 20, 2024
विधायक अभय सिंह को 3 साल की सजा, बरी भी किए गए
लखनऊ हाईकोर्ट के दो जजों ने सुनाया फैसला
लखनऊ।
हाईकोर्ट बेंच के दो जजों ने विधायक अभय सिंह पर हत्या के प्रयास मामले में अलग-अलग फैसला सुनाया है। जस्टिस मसूदी ने अभय सिंह को 3 साल की सजा सुनाई है। जबकि जस्टिस अभय श्रीवास्तव ने अभय सिंह को बरी कर दिया।
अब यह मामला चीफ जस्टिस की बेंच में जाएगा। क्योंकि ऑर्डर में दोनों जजों का फैसला अलग-अलग फैसला सुनाया है।जस्टिस मसूदी ने अभय सिंह को 3 साल की सजा सुनाई है। जबकि जस्टिस अभय श्रीवास्तव ने अभय सिंह को बरी कर दिया।
अब यह मामला चीफ जस्टिस की बेंच में जाएगा। क्योंकि ऑर्डर में दोनों जजों का फैसला अलग-अलग है। साल 2010 में हत्या के प्रयास के एक मामले में अयोध्या की गोसाईगंज सीट से विधायक अभय सिंह नामजद हुए थे। 3 साल की सजा कायम रही तो उनकी विधायकी जा सकती है। अभय सिंह के खिलाफ कई गंभीर अपराधों के मुकदमे दर्ज हैं।
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